Om Sweets Firing Case: 7 साल बाद मिला न्याय, दोषियों को 10-10 साल की जेल

Om Sweets Firing Case : गुरुग्राम की अदालत ने शहर के प्रसिद्ध ‘ओम स्वीट्स’ आउटलेट पर फायरिंग कर दहशत फैलाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
16 अक्टूबर 2018 की है। सेक्टर-46 स्थित ओम स्वीट्स में नवरात्रों के दौरान तीन हथियारबंद युवक दाखिल हुए थे। आरोपियों ने काउंटर पर मौजूद स्टाफ को एक पर्ची थमाई और दुकान के मालिक (सेठ) के नाम धमकी दी। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने दुकान के अंदर करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की थी और चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो जान से मार देंगे।

अदालत ने दोषी आशु उर्फ हुक्का (निवासी जाट शाहपुर, गुरुग्राम) और संजीत (निवासी कनोंदा, झज्जर) को निम्नलिखित सजाएं सुनाईं:
धारा 307 (हत्या का प्रयास): 10 वर्ष कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माना।
धारा 387 (रंगदारी के लिए भय दिखाना): 07 वर्ष का कारावास और ₹25,000 जुर्माना।
धारा 506 (धमकाना): 02 वर्ष का कारावास और ₹15,000 जुर्माना।
धारा 120B (साजिश रचना): ₹10,000 का जुर्माना।
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना के बाद सेक्टर-50 थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वायड की मदद से साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी प्रमाणों को इस तरह पिरोया कि आरोपी अदालत में बच नहीं सके। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ यह सख्त फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देगा कि कानून से कोई बच नहीं सकता।













